Tuesday, July 1, 2025
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नोएडा में 4 साल बाद जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 साल बाद जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब जिले में कृषि योग्य जमीन की पंजीयन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। वर्ष 2020 में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन ने यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्र में पढ़ने वाली कृषि योग्य जमीन के पंजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है।

नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद पिछले 4 वर्षों से जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई थी। अब योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि यदि सभी दस्तावेज सही हैं, तो सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक महीने के भीतर पूरी करके जमीनों की रजिस्ट्री की जा सकेगी।

पोर्टल के जरिए होगा आवेदन

जमीन के मालिक अब पोर्टल के जरिए आवश्यक स्वीकृतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वित्त और राजस्व विभाग के नेतृत्व वाली एक टीम इन आवेदनों की समीक्षा करेगी और एक महीने के भीतर निर्णय लेगी। प्रशासन को पिछले कुछ दिनों में पांच आवेदन मिल चुके हैं। 2020 में आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश जारी किया था कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री या खरीद करने वाले आवेदकों को नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा।

एनओसी प्राप्त करना मुश्किल

2020 में नोएडा प्रशासन द्वारा एनओसी लेने के आदेश के बाद, यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि की खरीद-बिक्री ठप हो गई। एनओसी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था और रजिस्ट्री आवेदनों को मंजूरी देने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, जिससे आवेदन लंबे समय तक लंबित रहे।

भूमि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए होगी रजिस्टर

यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अभी भी कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। भूमि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए रजिस्टर की जा सकती है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि एनओसी के लिए आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर अधिकारियों को एनओसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी; किसी भी देरी पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। वर्ष 2020 में यमुना प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने यमुना और हिंडन डूब क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों की जांच की थी, जिसमें अवैध निर्माण पाए गए थे। इस जांच के बाद जमीन के रजिस्ट्री के लिए आवेदन बंद कर दिए गए थे। नए नियम लागू किए गए हैं, और एनओसी अनिवार्य है।

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VIKAS TRIPATHI
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