गाजीपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम शुक्ला ने कहा कि मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में मामूली लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों के आधार पर किसी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके विवरण में आंशिक त्रुटि पाई जाती है, तो पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मतदान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनुमन्य दस्तावेजों अथवा मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति वही मतदाता है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो त्रुटि को नजरअंदाज करते हुए उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि इन प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मामूली लिखावट या प्रिंटिंग की गलती के कारण किसी भी पात्र मतदाता का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, सुचारु और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।















