उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को इस मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से अहम सवाल किया कि क्या रिजर्व सूची में रखे गए करीब 6,800 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे।
सरकार ने मांगा समय, कहा— आपत्ति नहीं, लेकिन प्रक्रिया तय करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार से सलाह लेकर कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार को 6,800 अभ्यर्थियों के समायोजन पर सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे लागू करने से पहले पूरी प्रक्रिया, नियमों और कानूनी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।
वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय से पहले सभी संबंधित विभागों और नियमावली की समीक्षा जरूरी होगी।
कोर्ट ने ज्यादा अभ्यर्थियों की बहाली पर भी जताई राय
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामला केवल 6,800 रिजर्व अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संभावनाओं पर भी सरकार विचार करे।
कोर्ट ने यह आशंका भी जताई कि भविष्य में अन्य अभ्यर्थी यह दावा कर सकते हैं कि वे भी मेरिट सूची में आते हैं और उन्हें भी नियुक्ति मिलनी चाहिए, जिससे नई कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
दस दिन में पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करे कि कितने अभ्यर्थियों का समायोजन संभव है और किन शर्तों के तहत नियुक्ति दी जा सकती है। साथ ही सरकार को पूरी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर पहले ही लग चुकी है रोक
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें रिजर्व सूची में रखे गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द करते हुए यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह 2019 में आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) के आधार पर 69 हजार पदों के लिए तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करे।














