गाजीपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद गाजीपुर का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिला अधिकारी सदर गाजीपुर से मिला और ग्राम नसीरुद्दीनपुर परगना पचोतर स्थित पशुचर की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाने की मांग की। परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्गेश के नेतृत्व में सौंपे गए पत्रक में कहा गया कि खाता संख्या 565, रकबा 0.269 हेक्टेयर पशुचर भूमि पर अवैध रूप से मजार व एक कमरा बनाकर झाड़फूंक व अन्य गलत गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
परिषद द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेने के बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से सदर तहसील में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर धारा 132 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व धारा 67 के तहत इम्तियाज उर्फ सोनू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रशासन द्वारा अवैध मजार व कमरे को हटाने का निर्णय भी लिया गया और अतिक्रमणकर्ता पर पहले आदेश में 2100 रुपये तथा दूसरे आदेश में 52500 रुपये की आरसी जारी करने का निर्देश दिया गया।
इसके बाद अतिक्रमणकर्ता ने अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) के समक्ष अपील दाखिल की, जिसे सुनवाई के दौरान 17 जनवरी 2026 को अपर जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। साथ ही मूल पत्रावली कार्यवाही हेतु सदर तहसीलदार को वापस भेज दी गई।
प्रतिनिधि मंडल ने उप जिला अधिकारी से अपील की कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शीघ्र अवैध निर्माण हटाया जाए और निर्धारित धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई जाए, ताकि संगठन को धरना प्रदर्शन न करना पड़े।
इस दौरान डी.के. श्रीवास्तव, बिपिन श्रीवास्तव, विनय कुशवाहा, रमेश गुप्ता, आशुतोष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।














