गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश श्री रवीन्द्र जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में विकसित भारत–जी राम जी कार्यक्रम को लेकर जागरूकता हेतु प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित “विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी–जी राम जी) अधिनियम” देश के ग्रामीण परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
ग्रामीण रोजगार को मिली नई मजबूती
मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जो मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बड़ा परिवर्तन है। इसके साथ ही खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन अतिरिक्त कार्य आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 185 दिनों की कार्य गारंटी सुनिश्चित की गई है, जो अब कानूनी अधिकार बन चुकी है।
चार प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस
उन्होंने बताया कि अनुमन्य कार्यों की सूची को सरल करते हुए 260 से अधिक कार्यों को चार मुख्य क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण—में विभाजित किया गया है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।
किसानों और मजदूरों दोनों को सुरक्षा
मंत्री ने कहा कि फसल बुआई और कटाई के प्रमुख मौसमों में अन्य कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। वहीं मजदूरों को अतिरिक्त 60 दिनों के कार्य की गारंटी भी दी गई है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
उन्होंने बताया कि यदि काम की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही भुगतान में देरी होने पर 7 दिनों के भीतर ब्याज सहित भुगतान का प्रावधान किया गया है। योजना में एआई आधारित निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, सामाजिक ऑडिट और नियमित डेटा प्रकाशन की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर विधायक जखनियां बेदी राम, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।














