गाजीपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरा निर्णय लिया है। बोर्ड ने श्रमिकों के पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि को 15 नवंबर 2025 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला विशेष रूप से उन श्रमिकों को ध्यान में रखकर लिया गया है जिनका पंजीकरण पिछले चार साल या उससे अधिक समय से लंबित है।
नवीनीकरण न कराने पर श्रमिक होंगे निष्क्रिय
सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय सूची (Inactive List) में डाल दिया जाएगा। निष्क्रिय होने पर वे किसी भी कल्याणकारी योजना—जैसे चिकित्सा सहायता, मृत्यु सहायता, मातृत्व लाभ, छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी सुविधाओं—का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए श्रमिकों के लिए समय पर नवीनीकरण कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्रमिकों और संगठनों से व्यापक प्रचार-प्रसार की अपील
अभिषेक सिंह ने सभी श्रमिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से अपील की कि वे इस सूचना को व्यापक रूप से प्रसारित करें। इससे अधिक से अधिक श्रमिकों को इस घोषणा की जानकारी मिलेगी और वे समय रहते अपना पंजीकरण नवीनीकृत कर सकेंगे।
UPBOCW पोर्टल और जनसुविधा केंद्रों से होगा नवीनीकरण आसान
श्रमिक अब अपना नवीनीकरण UPBOCW.IN पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं जिन श्रमिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है, वे नजदीकी जनसुविधा केंद्रों पर जाकर भी नवीनीकरण करा सकते हैं। बोर्ड का यह कदम श्रमिकों को सुविधा प्रदान करने और उनके पंजीकरण को सक्रिय बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।














