Wednesday, October 8, 2025
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जनपद में ड्रोन अफवाह फैलाने पर दर्ज हुए मुकदमे, गिरफ्तारियां जारी

गाजीपुर। जनपद में ड्रोन उड़ने की अफवाहों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कई थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज किए हैं और आरोपितों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया या किसी भी अन्य माध्यम से झूठी अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।जानकारी के अनुसार 25 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2025 तक जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ने की फर्जी सूचनाएँ प्रसारित की गईं। थाना दुल्लहपुर, खानपुर, बहरियाबाद, सादात, नन्दगंज, शादियाबाद, करण्डा, सैदपुर और कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में बीएनएस की धारा 125, 351(1), 353(1) एवं 353(2) के तहत कार्यवाही की गई है।इसके अलावा थाना कासिमाबाद पुलिस ने ड्रोन अफवाह फैलाने के आरोप में तीन व्यक्तियों—सतेन्द्र यादव, विकास यादव और उदय चौहान—को गिरफ्तार कर धारा 170, 126 और 135 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है। वहीं थाना रामपुर मांझा पुलिस ने सोनू यादव और अभय सिंह को इसी अपराध में पकड़ा। इसी तरह थाना कोतवाली पुलिस ने आकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।जनपदीय पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ड्रोन जैसी अफवाहों पर विश्वास न करें और बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। पुलिस ने कहा कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति झूठी, भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।साथ ही पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की जानकारी मिलने पर तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को सतत पेट्रोलिंग और सूचना संकलन के निर्देश दिए हैं।जनपद पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग अफवाह फैलाने के बजाय सकारात्मक संदेश और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाए। पुलिस लगातार ऐसी भ्रामक सामग्रियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।कुल मिलाकर, गाजीपुर पुलिस ने यह संदेश साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा और अफवाह फैलाने वालों को हर हाल में जेल की हवा खानी पड़ेगी।

 

 

 

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