
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तमिलनाडु हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) साजिश मामले में एक और आरोपी अजीज अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला भारत विरोधी गतिविधियों और इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश से जुड़ा है। एनआईए इस मामले में अब भी जांच जारी रखे हुए है।
बेंगलुरु एयरपोर्ट से पकड़ा गया था आरोपी
एनआईए ने पिछले साल अगस्त 2023 में अजीज अहमद उर्फ जलील अजीज अहमद को विदेश भागने की कोशिश करते समय बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।
अब एजेंसी ने चेन्नई के पूनमल्ली स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में आईपीसी और यूएपीए (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश
एनआईए की जांच में सामने आया कि अजीज अहमद, HuT की सीक्रेट क्लासेज के जरिए छात्रों की भर्ती और उनका कट्टरपंथीकरण करने में शामिल था। वह अन्य आरोपियों और राष्ट्र-विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सैन्य समर्थन (नुसरा) जुटाने और भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश रच रहा था।
एनआईए ने पहले भी दर्ज किया था मामला
एनआईए ने अजीज अहमद की गिरफ्तारी के समय छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में 3 फरवरी 2024 को दो और मुख्य आरोपियों – कबीर अहमद अलियार और बावा बहरुदीन उर्फ मन्नई बावा को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर HuT की विचारधारा के प्रचार और साजिश रचने का आरोप है।
भारत सरकार ने किया था HuT पर प्रतिबंध
भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में यूएपीए 1967 (UAPA 1967) के तहत हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) और उसके सभी फ्रंट संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी।
एनआईए इस मामले में आगे भी जांच जारी रखे हुए है और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।
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