Tuesday, July 1, 2025
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संभल दौरे पर राहुल गांधी को रोकने की तैयारी, कांग्रेस ने लगाए लोकतंत्र की हत्या के आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार (4 दिसंबर) को सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश के संभल का दौरा करेंगे। उनके साथ वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रह सकती हैं। इस दौरे की जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दी।

हालांकि, संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को जिला सीमा पर ही रोकने का निर्देश दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा, “यह लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस तंत्र का दुरुपयोग है।”

सभी छह सांसद करेंगे दौरा

अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी छह सांसद इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी इस दौरे में रहेंगे।

रायबरेली से सांसद अजय राय ने कहा कि वह भी राहुल गांधी के साथ संभल जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रियंका गांधी भी इस दौरे में शामिल होंगी, तो उन्होंने कहा, “वह भी जा सकती हैं।”

जिलाधिकारी का आदेश: बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक

संभल के जिलाधिकारी ने मंगलवार को गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, और बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर राहुल गांधी को सीमाओं पर रोकने का निर्देश दिया है। पहले बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगी रोक 2 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन अब इसे 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

जिलाधिकारी पेंसिया ने कहा, “शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (निषेधाज्ञा) 31 दिसंबर तक जिले में लागू रहेगी। 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश नहीं कर सकता।”

पुलिस अधीक्षक का बयान

संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया, “संभल में पहले से ही बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर राहुल गांधी आते हैं, तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।”

मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान भड़की थी हिंसा

गौरतलब है कि 24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यह सर्वेक्षण अदालत के आदेश पर कराया गया था। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था।

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