गाजीपुर – जनपद न्यायालय में दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला मुख्यालय के साथ-साथ वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में भी संपन्न होगा। इसी क्रम में आज 02 दिसम्बर, 2025 को जिला न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में लोक अदालत की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-01) एवं नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर ने की।
बैठक में समस्त बैंक, बीमा और इंश्योरेंस विभागों के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। विजय कुमार-प्ट, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव (पूर्णकालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार पूर्व की भांति इस वर्ष भी अधिकाधिक मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, छोटे और लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप अधिनियम, कराधान, बिजली चोरी और वैवाहिक विवाद जैसे प्रकरण शामिल हैं।
सचिव ने जोर देकर कहा कि लोक अदालत के जरिए अधिक मामलों का समाधान कर आमजन को त्वरित व सुलभ न्याय का लाभ प्रदान करना मुख्य लक्ष्य है। बैठक में मीडियाकर्मियों, बैंक कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं https://nalsa.gov.in/lsams पर आवेदन की सुविधा की जानकारी भी साझा की गई।
बैठक में बैंक ऋण, बीमा ऋण और इंश्योरेंस प्रकरणों के जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर विशेष चर्चा की गई। सोशल मीडिया, लोकल रेडियो, यूट्यूब चैनल, यू-ट्यूब शॉर्ट्स, लोकल मीडिया चैनल तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर सहमति बनी। इस पहल का उद्देश्य समझौता आधारित ऋण समाधान को बढ़ावा देना और अधिकाधिक नागरिकों को लोक अदालत तक पहुंचाना है। प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों ने एकमत होकर इसे न्याय, सुलह और जनकल्याण का महापर्व बताया।














