Tuesday, July 1, 2025
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महाराष्ट्र विधान परिषद में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित, सुषमा अंधारे पर भी कार्रवाई की तलवार

महाराष्ट्र की राजनीति में स्टैंड-अप कॉमेडी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विधान परिषद ने कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना (यूबीटी) की प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मामले को अब विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है।

यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने पेश किया। दरेकर ने आरोप लगाया कि कामरा ने अपने शो में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए एक पैरोडी गीत के जरिए अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं। उनके मुताबिक, इस गाने में शिंदे को ‘गद्दार’, ‘भगोड़ा’, ‘दल तोड़ने वाला’ और ‘फडणवीस की गोद में बैठने वाला’ जैसे शब्दों से नवाजा गया।

हालांकि, यह भी उल्लेखनीय है कि कामरा ने अपने गीत में न तो एकनाथ शिंदे का नाम लिया और न ही शिवसेना का। इसी वजह से परिषद के सभापति राम शिंदे ने प्रस्ताव को सीधे मंजूरी देने के बजाय जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का फैसला किया। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा विधायक प्रसाद लाड हैं।

सुषमा अंधारे पर भी निशाना

प्रवीण दरेकर ने सुषमा अंधारे पर कामरा के पैरोडी गीत का समर्थन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की मांग की। वहीं, भाजपा विधायक रमेश बोरनारे ने सुषमा अंधारे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया। इस प्रस्ताव को वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल का समर्थन मिला।

खार स्टूडियो में शो के बाद विवाद, स्टूडियो में तोड़फोड़

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब 3 फरवरी को खार स्थित ‘द हैबिटेट स्टूडियो’ में कुणाल कामरा ने अपना शो किया और 23 मार्च को उसका वीडियो यूट्यूब पर साझा किया। वीडियो वायरल होते ही शिवसेना (शिंदे गुट) समर्थकों ने स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की।

पुलिस पूछताछ और कॉपीराइट नोटिस

मामला बढ़ने पर मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। कामरा के वकील लगातार खार पुलिस के संपर्क में हैं।

इस विवाद के बीच टी-सीरीज़ ने कामरा को पैरोडी गीत पर कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस भी भेजा है। कामरा ने इसका जवाब देते हुए कहा, “पैरोडी और व्यंग्य फेयर यूज के तहत आते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न कि अपराध।”

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