
सिरोही। कलेक्टर शुभम चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने से रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा।
इस आदेश के तहत, कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला स्तरीय अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पहले प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि विभागीय कार्य, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में पेशी या साक्ष्यों के लिए बाहर जाने से पहले भी अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है।