Tuesday, July 1, 2025
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कोलकाता पुलिस के एसआई ने दुर्गा पूजा उपहार के बहाने पुलिस स्टेशन में महिला नागरिक स्वयंसेवक से ‘छेड़छाड़’ की

कोलकाता पुलिस के एसआई ने दुर्गा पूजा उपहार के बहाने पुलिस स्टेशन में महिला नागरिक स्वयंसेवक से ‘छेड़छाड़’ की9hrपश्चिम बंगाल की राजधानी के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर एक सब-इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर कोलकाता पुलिस की एक महिला नागरिक स्वयंसेवक का यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई है, एक अधिकारी ने रविवार (6 अक्टूबर) को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि कथित घटना 5 अक्टूबर को सुबह 1.10 बजे के आसपास हुई, जब आरोपी एसआई ने महिला नागरिक स्वयंसेवक को पुलिस स्टेशन की चौथी मंजिल पर स्थित शौचालय में बुलाया।

उन्होंने कहा, “दुर्गा पूजा के लिए उपहार के तौर पर कपड़े देने के बहाने आरोपी पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर उससे छेड़छाड़ की। हम उसकी शिकायत की जांच कर रहे हैं।”

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला 2017 में नागरिक स्वयंसेवक के तौर पर नियुक्ति के बाद से ही पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में काम कर रही थी।

महिला ने संवाददाताओं को बताया कि उसने लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय और डीसी साउथ के कार्यालय में अपनी शिकायत भेजी थी, क्योंकि पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उसकी शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

दक्षिण 24 परगना में 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना कुलतली के महिषामारी हाट से सटे कृपाखाली इलाके में हुई।

आरोप है कि जब नाबालिग का परिवार कुलतली के महिषामारी थाने में शिकायत दर्ज कराने गया तो पुलिस ने उन्हें परेशान किया। घटना और पुलिस के व्यवहार से आक्रोशित इलाके के लोगों ने कुलतली के जयनगर में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के एक हिस्से में आग लगा दी।

लोगों के भारी आक्रोश के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे वे मुख्य आरोपी मान रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार (6 अक्टूबर) को राज्य पुलिस को 10 वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार और हत्या के मामले को पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मौत की सजा मिले।

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