देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का बैड टाइम जारी है — कंपनी के सिस्टम विफल होने और लगातार फ्लाइट रद्द/देरी की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने आज कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने पहले इंडिगो की फ्लाइट स्लॉट्स में 5% कटौती का फैसला किया था, जिसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यह कटौती खासतौर पर हाई-डिमांड और हाई-फ्रिक्वेंसी रूट पर लागू होगी और इसका असर कंपनी की रोजाना करीब 2,200 संचालित होने वाली फ्लाइट्स पर पड़ेगा।
सरकार ने कहा है कि कटौती किए गए स्लॉट्स अब दूसरी एयरलाइन्स को आवंटित किए जाएंगे। साथ ही, DGCA ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह बुधवार शाम 5 बजे तक एक नया शेड्यूल जमा करे।
जांच के लिए 10 प्रमुख एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अफसर तैनात
केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए देश के 10 बड़े हवाई अड्डों पर वरिष्ठ अधिकारियों (डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वॉइंट सेक्रेटरी स्तर) को तैनात किया है। इन अफसरों का काम यात्रियों को हो रही असुविधा और सिस्टम विफलता के कारणों की तह तक जाना होगा।
जब इंडिगो का सिस्टम क्रैश हुआ तो अनेक एयरपोर्ट्स पर यात्रियों में भारी तनाव देखा गया — लोगों ने जानकारी न मिलने, रिफंड न मिलने व संपर्क टूटने की शिकायत की। जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई, उनके लिए रिफंड और वैकल्पिक व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं — नीचे उन्हीं सवालों के जवाब और नियम संक्षेप में दिए जा रहे हैं।
DGCA / CAR क्या कहता है (संक्षेप)
सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के नियमों के अनुसार फ्लाइट रद्द होने, देरी या ओवरबुकिंग की स्थिति में एयरलाइन को यात्रियों को सुविधा और मुआवजा देना आवश्यक है।
अगर आप समय पर चेक-इन करके एयरपोर्ट पहुँचते हैं और फ्लाइट लेट या रद्द पाई जाती है, तो एयरलाइन का दायित्व बनता है कि वह वेटिंग के दौरान मुफ्त भोजन/रिफ्रेशमेंट्स दे।
2.5 घंटे तक की उड़ान में ≥2 घंटे देरी पर सहायता।
2.5–5 घंटे की उड़ान में ≥3 घंटे देरी पर सहायता।
5 घंटे से अधिक की उड़ान में ≥4 घंटे देरी पर सहायता।
यदि घरेलू उड़ान में 6 घंटे से अधिक की देरी है, तो एयरलाइन को यात्रियों को 24 घंटे पहले सूचित करना होगा तथा यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या पूरी टिकट राशि का रिफंड देने का विकल्प देना होगा।
अगर एयरलाइन ने किसी अन्य एयरपोर्ट से वैकल्पिक उड़ान दी है, तो प्रभावित यात्री को उस एयरपोर्ट तक पहुँचाने पर लगने वाला खर्च एयरलाइन देगी।
24 घंटे से अधिक देरी की स्थिति में एयरलाइन को यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था करनी होगी।
रिफंड/शिकायत — कदम दर कदम
1.अपने पास रखें: बोर्डिंग पास, टिकट और बुकिंग रेफरेंस ID।
2.सबसे पहले एयरलाइन के ग्राहक-शिकायत/ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
3.DGCA का निर्देश है कि एयरलाइन को 30 दिनों के अंदर शिकायत का निपटारा करना चाहिए।
4.अगर एयरलाइन समस्या का हल नहीं करती, तो अगला कदम है उड्डयन मंत्रालय का पोर्टल airsewa.gov.in पर शिकायत दर्ज कराना।
रिफंड कितना समय में मिलेगा?
यदि भुगतान नकद में हुआ था — तो रिफंड तुरंत मिल सकता है।
क्रेडिट कार्ड से भुगतान होने पर आम तौर पर रिफंड 7 दिनों के अंदर होता है।
यदि बुकिंग ट्रैवल एजेंट के माध्यम से की गई है, तो रिफंड एजेंट द्वारा किया जाएगा — इस स्थिति में एजेंट से संपर्क करें।
इंडिगो का यह संकट आठ दिन से जारी है और मंगलवार को भी कई फ्लाइट्स रद्द होने की रिपोर्टें आईं। यात्रियों की परेशानियाँ गंभीर रहीं — न केवल भौतिक असुविधा बल्कि मानसिक तनाव भी देखा गया। हालांकि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है, पर सरकार की कार्रवाई ने कंपनी पर बड़ा दबाव बना दिया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, एयरलाइन की आधिकारिक सूचनाओं और DGCA/airsewa चैनलों पर नजर रखें, और जरूरत होने पर समय पर शिकायत दर्ज कराएँ।














