यूपी – उत्तर प्रदेश सरकार ने शोकसंतप्त परिवारों की पीड़ा को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर अब सभी सरकारी पोस्टमार्टम हाउसों में अधिकतम 4 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है।सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि किसी अपने को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ऐसे में यदि सरकारी प्रक्रियाएं देर से और असंवेदनशील तरीके से होती हैं, तो यह दुख और बढ़ जाता है। इस स्थिति को बदलने के लिए यह निर्णय लिया गया है ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में देरी न हो और परिवारों को अनावश्यक मानसिक कष्ट न उठाना पड़े।सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इस निर्णय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यह कदम व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, मानवीय और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।