
गाजीपुर – सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा संचालित हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत, सड़क दुर्घटनाओं में घायल या मृत व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50,000 (पचास हजार रुपये) की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ ही पीड़ितों को तय अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलती है।
योजना के अंतर्गत फार्म-1 और फार्म-4 hitandrunschemeclaims@gicouncil.in वेबसाइट से प्राप्त कर उन्हें भरकर दावा जांच अधिकारी को जमा करना होता है। अधिकारी फार्म-2 के साथ रिपोर्ट तैयार कर क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को भेजता है, जो फार्म-3 के माध्यम से मंजूरी देते हैं। इसके बाद 15 से 45 दिनों के भीतर ई-पेमेंट द्वारा भुगतान किया जाता है। फार्म-4 के रूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत गाजीपुर जनपद में तीन लाभार्थियों को मुआवजा प्रदान किया गया है:
- स्व. प्रीतम गुप्ता पुत्र जोखन साह
- स्व. राजू बारी पुत्र मुन्ना बारी, ग्राम रेवतीपुर पट्टी, तेजमल राय, तहसील सेवराई
- स्व. गौरव तिवारी पुत्र प्रवेश तिवारी, मकान नंबर 38/53, हौज कटोरा, थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी।
सहायक परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया कि इस मुआवजे के लिए पीड़ित या उनके परिजनों को फार्म-1, एफआईआर/पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पहचान प्रमाण, बैंक खाता विवरण, मृत्युप्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और अन्य मुआवजे की जानकारी के साथ शपथ पत्र (फार्म-4) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।