Saturday, August 9, 2025
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गाज़ीपुर – बिना बिल बाउचर और बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल संचालकों पर होगी कार्यवाही डीएम ने दिया शख्त निर्देश

                                                         
गाजीपुर – जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहुत हुई जिसमें जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया गया एवं बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। बिना ड्रग लाइसेन्स लिए दवा का विक्रय न किया जाय। समय से ड्रग लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाये। बिना बिल बाउचर/कैश मेमो/इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय व भण्डारण न किया जाय, इस हेतु ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को औषधि निरीक्षक के साथ पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित किया गया। औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद में अधोमानक एवं नकली दवाओं के विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रवर्तन कार्यवाही की जाये, शेड्यूल एच की दवाऐं बिना किसी डाक्टर के पर्ची के न बिक्री की जाये, इसका कड़ाई से पालन हो, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी औषधि प्रतिष्ठानों पर भी सतत प्रवर्तन कार्यवाही की जायें।  


आगामी त्यौहारों के देखते हुए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के खाद्य अनुभाग के अधिकारियों को जनपद में  मिलावटी एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु टीम बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, बैठक में उपस्थिति खाद्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ सहयोग किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्यवाही की जाये। होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों का खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किचन का नियमित निरीक्षण कराकर किचन व परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित कराये तथा परिसर में खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण, खाद्य कारोबारकर्ता का नाम पता व मोबाइल नम्बर का अंकन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड व किचन को सी0सी0टी0वी0 लैसकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करायंे, होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढ़ाबें जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स/पंजीकरण से आच्छादित नही है उन्हें अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें। छात्र-छात्राओं के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों (मिड डे मील), आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जॉच करायी जाय, इस हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को निर्देशित किया गया।
अधोमानक एवं असुरक्षित पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में प्रिन्ट मिडिया एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया के द्वारा प्रचार प्रसार कराया जायें। सिंचाई विभाग चौराहा, अफीम फैक्ट्री के पास रिक्त स्थानों पर, महुआबाग-ददरीघाट मार्गों पर क्लीन स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गाजीपुर के साथ समन्वय स्थापित कर फूड वेन्डरो को श्रेणीवार व्यवस्थित कर चयनित स्थान इस योजना को पूर्ण करायें।
एफ0एस0डब्ल्यू वैन (खाद्य सचल प्रयोगशाला) के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जॉच कराकर खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं आम जनमानस को जागरूक किया जाये तथा विद्यालयों में एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से विद्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाये। बैठक में एस0पी0 सिटी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी व अन्य जिलास्तरीय अधिकारी तथा खाद्य एवं औषधि संगठन के पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य)-II औषधि निरीक्षक, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रचारित।

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