Monday, December 15, 2025
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कुकर्मी को कोर्ट ने सुनाया कठोर सजा

गाजीपुर – “मिशन शक्ति” फेज 5.0 तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर पुलिस की शून्य सहनशीलता नीति का बड़ा परिणाम सामने आया है। जनपदीय पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक संवेदनशील मामले में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है।

थाना गहमर में 26 जनवरी 2018 को दर्ज मुकदमा संख्या 12/18, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त निरंजन कुमार, पुत्र स्व. रमेश राम, निवासी सेवराई को अदालत ने दोषी पाया। न्यायालय ने गंभीर अपराधों को देखते हुए आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई पुलिस की सशक्त पैरवी और त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त रुख जारी रहेगा।

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