गाजीपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के अंतर्गत समस्त वर्गों हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी को अपने अधीन संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता का डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि यह सत्यापन प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इसी अवधि में अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों तथा संस्थानों को चिन्हित कर ब्लॉक करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र छात्रों को समय से लाभ दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के प्राचार्यों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि जिन संस्थानों का सत्यापन अब तक विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा ऑनलाइन नहीं किया गया है, वे तत्काल संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित करें। निर्धारित तिथियों के भीतर छात्र संख्या की प्रमाणिकता का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा। समय सीमा के बाद सत्यापन न होने की स्थिति में संबंधित संस्थान जिम्मेदार होंगे।














