गाज़ीपुर – थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रु0 की जमीन लेने के गिरोह के खिलाफ मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र वादी विदेशी चौधरी पुत्र चन्द्रजीत चौधरी निवासी ग्राम परमानन्दपुर उर्फ नगदिलपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर मो0न0 6306796160 व अन्य के साथ प्रतिवादी द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी परिचय पत्र (Rural Works Department Govt of Bihar) देने व नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करके करीब 15 लाख रू0 व 10 लाख रु0 की जमीन लेने व माँगने पर वापस करने से इंकार करने तथा गाली-गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिनांक 01.10.2024 को थाना हाजा पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 61(2),319(2),318,336(3),338,352,351(3) बीएनएस थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर बनाम 1. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम ऊँ श्री बक्शू बाबा एकेडमी नगदिलपुर संचालक थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 02. विपिन यादव पुत्र शिवमुनी यादव निवासीगण ग्राम नगदिलपुर उर्फ दुल्लहपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर 03. नेहा कुमारी 04. साक्षी गुप्ता 05. नीतू समस्त निवासीगण अज्ञात पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही ह