Wednesday, July 2, 2025
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बंगाल के राज्यपाल ने बलात्कार विरोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजने पर मुख्यमंत्री की आलोचना की

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने ममता बनर्जी प्रशासन की आलोचना की है कि वह हाल ही में पारित बलात्कार विरोधी विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहा है, जो इसे मंजूरी देने के लिए आवश्यक है। बोस बहुत निराश हैं क्योंकि राज्य में विधेयकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट न भेजना और फिर राज्यपाल कार्यालय को उन्हें मंजूरी न देने के लिए दोषी ठहराना एक नियमित प्रथा रही है। राजभवन के अधिकारी ने गुरुवार को पीटीआई को बताया, “राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करने में विफल रहने के लिए राज्य प्रशासन की आलोचना की। नियम के अनुसार, विधेयक को मंजूरी देने पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार के लिए तकनीकी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है।” उन्होंने कहा, “यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने तकनीकी रिपोर्ट रोकी है और विधेयकों को मंजूरी न देने के लिए राजभवन को दोषी ठहराया है।

राज्यपाल ने राज्य सरकार को इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों पर होमवर्क न करने के लिए भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, “बोस ने कहा है कि (अपराजिता) विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश द्वारा पारित इसी तरह के विधेयकों की नकल है।” सूत्र ने कहा कि राज्यपाल ने अपनी राय व्यक्त की कि बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को धोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही हैं, क्योंकि उन्हें यह भी अच्छी तरह पता है कि इसी तरह के विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर को सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ पारित किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, यदि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है और अन्य अपराधियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा। प्रस्तावित कानून की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर बलात्कार के मामलों की जांच पूरी करना, पिछली दो महीने की समय सीमा से कम करना और एक विशेष टास्क फोर्स शामिल है, जहां महिला अधिकारी जांच का नेतृत्व करेंगी

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VIKAS TRIPATHI
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