Tuesday, July 1, 2025
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निर्मला सीतारमण ने चुपचाप दे दिया झटका, घर बेचने से फ़ायदा या नुक़सान जानिए पूरी बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की। अब तक, प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग अपनी खरीद कीमत को बढ़ा सकते थे और इस तरह अपने पूंजीगत लाभ को कम कर सकते थे। वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के तहत 20% टैक्स लगाया जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत, प्रॉपर्टी की बिक्री पर पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा।

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए, आपने वित्त वर्ष 2002-2003 में 25 लाख रुपये में एक प्रॉपर्टी खरीदी और वित्त वर्ष 2023-2024 में इसे एक करोड़ रुपये में बेच दिया। मौजूदा नियमों के अनुसार, 25 लाख रुपये की खरीद कीमत को इनकम टैक्स द्वारा नोटिफाई किए गए CII नंबरों के साथ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद, खरीद मूल्य को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। टैक्सपेयर को बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को कम करके पूंजीगत लाभ की गणना करनी होगी। सीतारमण ने कहा कि इससे टैक्सपेयर और टैक्स अधिकारियों के लिए कैपिटल गेन की गणना करना आसान हो जाएगा।

CII क्या है?

हर वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स विभाग इंडेक्सेशन बेनिफिट की गणना के लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) प्रकाशित करता है। इसका उपयोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की इन्फ्लेशन-एडजस्टेड कॉस्ट की गणना के लिए किया जाता है। टैक्सेबल कैपिटल गेन का निर्धारण करने के लिए एसेट की बिक्री मूल्य से इन्फ्लेशन-एडजस्टेड एक्विजिशन कॉस्ट को घटा दिया जाता है। हालांकि, इंडेक्सेशन बेनिफिट केवल विशेष प्रकार की एसेट्स पर उपलब्ध है।

उदाहरण के लिए, आपने 2016-17 में एक प्रॉपर्टी एक लाख रुपये में खरीदी। तब CII 264 था। अब आपने 2023-24 में उस प्रॉपर्टी को 1.6 लाख रुपये में बेच दिया। इस साल के लिए CII नंबर 348 है। इस प्रकार, आपको 60% का फायदा हुआ। जिस मूल्य पर आपने बेचा, उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी चुकाना होगा। अब तक 20% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगता था, मगर यह पूरे फायदे पर नहीं लगता था।

उदाहरण के अनुसार, यदि CII को 348 और 264 के बीच विभाजित किया जाए, तो यह 1.4 गुना बनता है। इस हिसाब से जो प्रॉपर्टी आपने एक लाख रुपये में खरीदी थी, उसकी कीमत 2023-24 में 1.4 लाख रुपये होती। इस तरह आपका फायदा केवल 20 हजार रुपये का है। अब 20 हजार रुपये पर 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जिससे आपको केवल 4,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता। लेकिन नए नियम के अनुसार, आपको पूरे 60 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा। अब टैक्स को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इस हिसाब से आपको अपने फायदे पर 7,500 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यानी अब आपको लगभग दोगुना पैसा टैक्स में चुकाना पड़ जाएगा।

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