गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने जनसाधारण एवं सभी विवाह तथा सामाजिक कार्यक्रम आयोजकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि शादी-विवाह समारोह, पंडाल, लाइट-सज्जा, केटरिंग, डीजे, सर्विस स्टाफ और लोन मैरिज हाल आदि में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक या किशोर से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जाए। उन्होंने कहा कि आयोजक स्वयं भी बाल श्रमिक न लगाएं और न ही किसी सेवा प्रदाता को ऐसा करने दें।उन्होंने बताया कि यदि किसी भी कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के बालक या किशोर को कार्यरत पाया गया, तो औचक निरीक्षण में संबंधित दोषियों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, संशोधित अधिनियम 2016 के तहत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत दोषियों को 50 हजार रुपये तक अर्थदंड या दो वर्ष तक कारावास अथवा दोनों दंड एक साथ दिए जाने का प्रावधान है। यह संज्ञेय अपराध है, जिसमें बिना जांच किए एफआईआर दर्ज की जा सकती है।सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि पंडाल संचालक, मैरिज हाल मालिक, केटरिंग एवं इवेंट मैनेजमेंट संचालक तथा नागरिक प्रशासन को सहयोग करें और अपने कार्यक्रमों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी कार्य न लें। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि यदि कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई दे, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी या श्रम विभाग को सूचना दें। श्रम विभाग में किसी भी कार्य दिवस पर दूरभाष संख्या 0548-3560669 पर संपर्क किया जा सकता है।














