गाजीपुर, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। थाना जंगीपुर क्षेत्र में दर्ज एक पुराने हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह मामला वर्ष 2012 में पंजीकृत मु.अ.सं. 115/12, धारा 304/34 व 323/34 भादवि से संबंधित है। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने चार अभियुक्तों —
1. हीरा यादव पुत्र बालरूप यादव,
2. दिनेश यादव पुत्र बालरूप यादव,
3. बबलू यादव पुत्र बालरूप यादव,
4. संजय यादव पुत्र राजकुमार यादव,
(सभी निवासी नसीरपुर, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर) — को दोषी पाया।
कोर्ट ने धारा 304/34 भादवि में प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5,000 का जुर्माना, तथा धारा 323/34 भादवि में 06 माह का कारावास और ₹500 का अर्थदंड की सजा सुनाई है।गाजीपुर पुलिस ने इस फैसले को कानून व्यवस्था की मजबूती की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत ऐसे लंबित मामलों में त्वरित न्याय दिलाने का अभियान निरंतर जारी है।