
गाजीपुर – वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि गाजीपुर कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनभोगियों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने फर्जी फोन कॉल्स को लेकर चेतावनी जारी की है। यदि किसी पेंशनभोगी को पेंशन या वेतन से जुड़ी कोई जानकारी मांगने के लिए कॉल आती है, तो तुरंत कॉल काट दें और कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोषागार की ओर से कभी भी फोन या मैसेज के माध्यम से पेंशन या वेतन संबंधी जानकारी नहीं मांगी जाती। पेंशनभोगियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें और न ही फॉरवर्ड करें।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के अनुसार, ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह ₹60,000 से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अपनी पेंशन पर देय आयकर की कटौती प्रतिमाह सुनिश्चित करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक ऐसे पेंशनभोगियों को अपने पैन कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति के साथ 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच आयकर विवरण कोषागार कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
अगर निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण जमा नहीं किया गया, तो फरवरी 2025 से उनकी पेंशन स्वतः बाधित कर दी जाएगी। पेंशनभोगी अपने पेंशन विवरण को https://koshvani.up.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट पर Ghazipur कोषागार चुनकर और अपना पेंशन खाता नंबर भरकर वित्तीय वर्ष 2024-25 का पेंशन आहरण विवरण प्रिंट किया जा सकता है।