Strict Action on Illegal Religious Conversion: राजस्थान में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए भजनलाल सरकार ने विधानसभा में ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025’ पेश किया। इस कानून के तहत दोषियों को 10 साल तक की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अपराध गैर-जमानती होगा। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में यह विधेयक पेश किया।
पहले भी लाया गया था यह बिल
साल 2008 में वसुंधरा राजे सरकार ने भी ऐसा ही विधेयक पेश किया था, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति न मिलने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब भजनलाल सरकार ने इस पर सख्ती से अमल करने की तैयारी की है।
लव जिहाद पर कड़ा प्रावधान
नए विधेयक में लव जिहाद पर सख्त प्रावधान किए गए हैं:
- जबरन धर्मांतरण कर विवाह करने पर पारिवारिक न्यायालय शादी को निरस्त कर सकेगा।
- स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी।
- झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में पहले से यह कानून लागू है।
विपक्ष ने जताई शंका, बोले टीकाराम जूली
विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, “अभी यह बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में यह कानून पहले से लागू है, लेकिन राजस्थान में इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।”
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत की प्रतिक्रिया
सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, “यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया गया है। इस पर आगे बहस होगी और इसके विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।”
विधानसभा में हंगामा, मंत्री ने मांगी माफी
प्रश्नकाल के दौरान विवादित स्थिति तब बनी जब मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से “साले बैठ जा” कह दिया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने आपत्ति जताई। बाद में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, “अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं।”
राजस्थान सरकार का यह नया विधेयक राज्य में धर्मांतरण और लव जिहाद पर कानूनी शिकंजा कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
VIKAS TRIPATHI
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