
गाजीपुर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नवंबर 2024 के लिए आवंटित राशन का वितरण 7 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मुफ्त में किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम (17 किग्रा गेहूं और 18 किग्रा फोर्टीफाइड चावल) और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम (2.5 किग्रा गेहूं और 2.5 किग्रा चावल) खाद्यान्न दिया जाएगा।यह वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसमें राशन का मूल्य शून्य दिखाया जाएगा। भारत सरकार अगले पांच वर्षों तक इस मुफ्त वितरण का पूरा व्ययभार उठाएगी। साथ ही, पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत कार्डधारक किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। वितरण का अंतिम दिन 25 नवंबर होगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण न करवा पाने वालों के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा।