Tuesday, July 1, 2025
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26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया, एनआईए ने कहा – “कई साल की कानूनी लड़ाई और दोनों देशों के तालमेल से मिली सफलता”

नई दिल्ली – 2008 के मुंबई आतंकी हमलों (26/11) के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल और डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत की गिरफ्त में है। 64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा गुरुवार शाम एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जिससे भारत को एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी सफलता मिली है।

एनआईए का आधिकारिक बयान – “सालों की मेहनत के बाद मिली सफलता”

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को “लंबी कोशिशों और सहयोग का परिणाम” बताते हुए कहा,

“26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाने में एजेंसी को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह परिणाम कई वर्षों की सतत कानूनी प्रक्रिया, प्रयास और भारत-अमेरिका के अधिकारियों के तालमेल से ही संभव हो सका।”

अदालतों से नहीं मिली राहत, सभी याचिकाएं खारिज

एनआईए ने बताया कि तहव्वुर राणा काफी समय से अमेरिका में न्यायिक हिरासत में था। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही थी।

“16 मई 2023 को कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश पारित किया। इसके बाद तहव्वुर ने कई अदालतों में अपील की, लेकिन उसकी सभी याचिकाएं खारिज हो गईं। यहां तक कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अर्जियां स्वीकार नहीं की गईं,” एनआईए ने जानकारी दी।

अंतरराष्ट्रीय समन्वय से मुकम्मल हुआ प्रत्यर्पण

एनआईए के अनुसार, इस जटिल प्रत्यर्पण प्रक्रिया में एजेंसी ने अमेरिकी न्याय विभाग, यूएस स्काई मार्शल, भारत की खुफिया एजेंसियों, एनएसजी, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम किया, जिससे यह मामला अंततः सफलता की ओर पहुंचा।

आतंक की साजिश में था लश्कर और HUJI का हाथ

तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड हेडली (दाऊद गिलानी), लश्कर-ए-तैयबा (LeT), हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी (HUJI) और पाकिस्तान में छिपे अन्य आतंकियों के साथ मिलकर 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रची थी। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे।

भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और HUJI को ‘गैरकानूनी और आतंकी संगठन’ घोषित कर रखा है। तहव्वुर राणा पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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