गाजीपुर – जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उपजिलाधिकारियों के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आयोग के आदेशानुसार प्रति मतदेय स्थल अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर सम्भाजन किया जाए। भौतिक सत्यापन 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसके बाद नई मतदेय स्थल सूची 10 नवंबर को प्रकाशित होगी।उन्होंने कहा कि जहां नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं वहां आवश्यकतानुसार नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएं तथा जर्जर भवनों में बने स्थलों को उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। मतदेय स्थल अधिकतम दो किलोमीटर की दूरी के भीतर और भूतल पर हों ताकि दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा मिले। किसी भी राजनीतिक दल या यूनियन कार्यालय से 200 मीटर के भीतर मतदेय स्थल न बनाया जाए। जिलाधिकारी ने सभी दलों से बीएलए नियुक्त कर सूची शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।














