नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया से पीड़िता की तस्वीर हटाने का बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पूर्व आदेश के बावजूद पीड़िता की तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी या तस्वीर का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना पीड़िता की निजता और गरिमा का उल्लंघन है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत प्रभाव से इन तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि उनके आदेश के बावजूद पीड़िता की तस्वीरों का सोशल मीडिया पर प्रसार जारी रहना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की पहचान का खुलासा करना कानून के खिलाफ है और इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।
VIKAS TRIPATHI
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