Jaipur Highway Fire Accident: राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से हादसे की जिम्मेदारी तय करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह मामला जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी को संबंधित खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध किया है।
सरकार को उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश
अदालत ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ज्वलनशील गैस और रसायनों के गोदाम हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पुलों और ओवरब्रिजों के निर्माण कार्य समयसीमा के भीतर पूरा करने और ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के लिए अलग रास्ता बनाने की नीति तैयार करने का सुझाव दिया है।
पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग
हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के साथ-साथ आगजनी में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों और संपत्तियों के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने ब्लैक स्पॉट और खतरनाक यू-टर्न की पहचान करने और इन पर चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए सरकार से कदम उठाने को कहा है।
सड़क सुरक्षा पर सरकार को चेतावनी
अदालत ने कहा कि अगर सरकार सड़क सुरक्षा के उपायों को सही तरीके से लागू करती, तो ऐसे हादसे रोके जा सकते थे। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि हर साल हजारों लोग ब्लैक स्पॉट और खतरनाक यू-टर्न के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।
हादसे में 14 लोगों की मौत, 40 वाहन जलकर खाक
20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर सुबह करीब छह बजे एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद हुए भीषण धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके के बाद लगी आग ने करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से कुछ 50% से अधिक जल चुके थे।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से सहयोग का अनुरोध
अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, राज्य के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, एएसजी आरडी रस्तोगी और अधिवक्ता संदीप पाठक से भी सहयोग करने का अनुरोध किया है।
VIKAS TRIPATHI
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