
गाजीपुर – उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गाजीपुर जिले में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नोनहरा में दर्ज मुकदमा संख्या 473/2017 (धारा 354(क) भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST एक्ट) में अभियुक्त अब्बास पुत्र सज्जू (निवासी ग्राम पारा, थाना नोनहरा) को न्यायालय ने दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत 4 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस व अभियोजन की इस प्रभावी कार्रवाई से न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।