
गाज़ीपुर – दिलदारनगर थाना पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज बता दें कि मदन कुमार प्रजापति पुत्र कैलाश राम, निवासी ग्राम गगरन, थाना नगसर ने फर्जी बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में शिववचन सिंह कुशवाहा, महेन्द्र सिंह कुशवाहा, आदिती देवी, परमेश्वर सिंह कुशवाहा, गीता देवी, दुर्गावती,देवेन्द्र सिंह कुशवाहा और निशेष सिंह कुशवाहा समेत कई विपक्षियों के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि विपक्षीगणों ने एक फर्जी बैंक रियल इंडिया निधि लिमिटेड’ के नाम से दिलदारनगर, गाजीपुर में शाखा स्थापित की। इसके जरिए वे गाँव-गाँव जाकर लोगों को कम समय में पैसे दोगुना करने और अन्य लाभ का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धनराशि जमा करवाने लगे। प्रार्थी और अन्य सैकड़ों लोग इस बैंक में अपने पैसे जमा करने लगे, और प्रार्थी को भी बैंक में कार्य करने का लालच देकर धोखाधड़ी में शामिल कर लिया गया।
कुछ समय बाद, विपक्षीगण बैंक से जमा की गई रकम निकालकर अपने नाम पर संपत्ति खरीदने और अन्य निजी कार्यों में खर्च करने लगे। जब खाता धारकों और एजेंटों ने अपनी जमा राशि वापस मांगी, तो विपक्षीगण उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे।
प्रार्थी ने बताया कि इस मामले में उसने दिलदारनगर थाना में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 13 जून 2024 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को भी प्रार्थना पत्र भेजा, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः प्रार्थी ने न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई और थाना दिलदारनगर को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की मांग की।
प्रार्थी ने न्यायालय से न्याय की अपील करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षीगणों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये बचत कर लोगों को ठगा, जो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में दिलदारनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आठ लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है।