
गाजीपुर – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मार्च 2025 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण 11 मार्च से 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस योजना के तहत अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 14 किग्रा फोर्टीफाइड चावल और चयनित क्षेत्रों में 7 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) निःशुल्क मिलेगा। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल (कुल 5 किग्रा) दिया जाएगा।
इसके अलावा, अन्त्योदय कार्डधारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के लिए 3 किग्रा चीनी ₹18 प्रति किग्रा की दर से ₹54 में दी जाएगी। हालांकि, चीनी के लिए पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, लाभार्थी को अपनी मूल दुकान से ही इसे लेना होगा।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के अनुमोदन के बाद, नगरीय क्षेत्र मुहम्मदाबाद, जंगीपुर और गाजीपुर नगर पालिका परिषद के चयनित विक्रेताओं के माध्यम से अन्त्योदय कार्डधारकों को राशन वितरित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाराचवर, मुहम्मदाबाद, भावरकोल, कासिमाबाद, मरदह, विरनों और करण्डा में भी वितरण किया जाएगा।
राशनकार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न लेने की सुविधा मिलेगी। वितरण की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 होगी, और उस दिन आधार प्रमाणीकरण न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक राशन वितरण सुनिश्चित करें।