
गाजीपुर ।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गाजीपुर ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि जिन ट्रक, बस, पिकअप, जीप, टैक्सी, ई-रिक्शा एवं ऑटोरिक्शा सहित अन्य वाणिज्यिक वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है और एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है, वे तत्काल अपने वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण कराएं।अधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी वाहन स्वामी एक सप्ताह के भीतर अपने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। तय समय सीमा में फिटनेस न कराने पर संबंधित वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा तथा उनके पंजीयन को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।परिवहन विभाग द्वारा यह कदम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विभाग समय-समय पर विशेष जांच अभियान भी चलाएगा। सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।-
