
गाजीपुर: गैंगस्टर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय को बड़ा झटका लगा है। जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई अवैध संपत्तियों को लेकर दाखिल याचिका को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने जिलाधिकारी के आदेश को सही ठहराते हुए कुर्की को वैध करार दिया।
क्या है मामला?
झुल्लन राय, जो पहले से ही हत्या और आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जिलाधिकारी ने 8 मई 2023 और 29 मई 2023 को झुल्लन राय की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था।
झुल्लन राय की पत्नी सरिता राय ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, जिसे माननीय अदालत ने खारिज कर दिया।
कुर्क की गई संपत्तियां:
- वाराणसी के ग्राम डाफी:
4100.4 वर्ग फीट भूमि
मूल्य: ₹1.99 करोड़
- गाजीपुर के ग्राम शेरपुर कला:
पैतृक भूमि पर निर्मित भवन
मूल्य: ₹17.74 लाख
- मुहम्मदाबाद के मौजा जगजीवनपुर:
1650 वर्ग फीट भूमि और अर्धनिर्मित भवन
मूल्य: ₹2.16 करोड़
अपराध की लंबी फेहरिस्त:
झुल्लन राय पर 26 से अधिक संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी एक्ट शामिल हैं।