गाज़ीपुर – सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के मौके पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15.10.2025 को उपजिलाधिकारी सदर रवीश गुप्ता एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) रमेश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मेसर्स ए.एस. अग्रवाल इंटरप्राइजेज प्रा. लि. (अग्रवाल स्वीट्स) पर आकस्मिक छापेमारी की।छापेमारी के दौरान संदेह के आधार पर 15 किलोग्राम के मूल बंद टीन में रखे “प्रेम घी” का नमूना लेकर लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया तथा मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी, जिसकी अनुमानित कीमत ₹9,35,350 है, सीज कर दिया गया।खाद्य विश्लेषक, उ.प्र., लखनऊ की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि भेजा गया घी का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक है। जांच में विजातीय वसा, अधिक आयोडिन वैल्यू तथा तिल के तेल की मिलावट पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।नियमों के अनुसार नमूने के द्वितीय भाग की जांच हेतु 30 दिन की समय सीमा के साथ अग्रवाल स्वीट्स के इंचार्ज संदीप अग्रवाल को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(बी) के अंतर्गत घी के प्रयोग से मिठाई निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।














