गाजीपुर – समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अवैध रूप से मतदाता सूची से नाम काटे जाने के संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे एवं आपत्तियों की अंतिम तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि किसी भी मतदाता के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र का निवासी फॉर्म-7 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। यदि फॉर्म-7 में नाम, एपिक नंबर या आपत्ति करने वाला व्यक्ति उस विधानसभा का निवासी नहीं है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि आपत्ति सही और त्रुटिरहित पाई जाती है, तो उसे दर्ज कर बीएलओ के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। बीएलओ द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर भी मतदाता का नाम सीधे नहीं काटा जाएगा। इसके बाद संबंधित मतदाता को ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
उन्होंने आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि बिना सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। साथ ही प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि विधानसभा वार प्राप्त फॉर्म-7 की जानकारी गाजीपुर एनआईसी वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रशासन ने आरोपों का खंडन करते हुए निष्पक्ष प्रक्रिया का आश्वासन दिया।














