Monday, October 13, 2025
Your Dream Technologies
HomeUncategorizedगाजीपुर: ईंट भट्ठा संचालकों को नियमानुसार जमा करनी होगी विनियमन शुल्क की...

गाजीपुर: ईंट भट्ठा संचालकों को नियमानुसार जमा करनी होगी विनियमन शुल्क की धनराशि

गाजीपुर। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (दिनांक 26 सितंबर 2025) के तहत ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-21(2) के अंतर्गत ईंट भट्ठा मालिकों से पायों के आधार पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) लेने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जिले के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे पोर्टल http://upmines.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।आवेदन के साथ ₹2000 का आवेदन शुल्क, भट्ठा स्वामी का विवरण, भट्ठा स्थल का Geo-coordinate, भट्ठा का प्रकार (सामान्य/जिग-जैग), पायों की संख्या, ईंट-मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण और भट्टा सत्र की जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही, यह शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि भट्ठे से संबंधित कोई रॉयल्टी या विनियमन शुल्क बकाया नहीं है।पोर्टल पर दी गई जानकारी के आधार पर भट्ठे के पायों की संख्या के अनुसार विनियमन शुल्क और पलोथन की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यह राशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खाते में जाएगी। शुल्क जमा करने के बाद पोर्टल से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि बिना शुल्क जमा किए भट्ठा संचालन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।ईंट मिट्टी पर देय विनियमन शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पलोथन मिट्टी के लिए जमा करना होगा। 30 नवंबर 2025 तक जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, परंतु इसके बाद देरी पर ब्याज देना होगा।

 

- Advertisement -
Your Dream Technologies
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Call Now Button