Tuesday, July 1, 2025
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गाजीपुर: पॉक्सो एक्ट मामले में अभियुक्त विक्की शर्मा को 20 वर्ष की सजा

गाजीपुर – दिलदारनगर थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर पॉक्सो एवं बलात्कार मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त विक्की शर्मा को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई है, जिसमें मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम द्वारा प्रभावी पैरवी कर त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

31 मई 2025 को दिए गए निर्णय में मा. न्यायालय ने अभियुक्त विक्की शर्मा पुत्र स्वर्गीय मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा, थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर को मुकदमा संख्या 472/2017 में दोषी करार दिया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 406, 411 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 से जुड़ा हुआ था।

न्यायालय ने विक्की शर्मा को धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹25,000 का जुर्माना, धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास और ₹5,000 का जुर्माना तथा धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास और ₹10,000 का जुर्माना सुनाया।

इस फैसले को न्याय प्रक्रिया की सुदृढ़ता और ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता का उदाहरण माना जा रहा है। अभियोजन की सशक्त भूमिका और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका।

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