
गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने अग्रणी जिला बैंक अधिकारी/प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया महुआबाग, गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिया है कि निदेशालय, कोषागार उत्तर प्रदेश एवं पेंशन निदेशालय लखनऊ के निर्देशानुसार कोषागार गाजीपुर से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनभोगियों के खातों पर भुगतान प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उसके पेंशन खाते पर रोक लगाई जाए और मृतक का नाम, मृत्यु तिथि एवं पेंशन खाता संख्या कोषागार कार्यालय को सूचित की जाए। यदि मृत्यु के उपरांत अधिक पेंशन भुगतान हुआ है तो उसकी वापसी के लिए मांग पत्र भेजा जाए या यदि अधिक भुगतान नहीं हुआ है तो एनओसी प्राप्त किए बिना किसी भी स्थिति में अंतिम भुगतान न किया जाए। अन्यथा ऐसी स्थिति में संबंधित शाखा प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्यु के बाद यदि अधिक पेंशन राशि या उस पर अर्जित ब्याज की राशि है, तो उसे वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल वापस भेजा जाए। यह ड्राफ्ट गाजीपुर की मुख्य शाखा पर देय होना चाहिए और उस पर कोई कलेक्शन चार्ज न लगाया जाए। ड्राफ्ट के साथ मांग पत्र की छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पति-पत्नी के संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। इसलिए सभी पेंशनभोगियों की पेंशन केवल एकल या पति-पत्नी के संयुक्त खाते में ही भेजी जाए। यदि पेंशनर बैंक शाखा बदलते हैं तो खाता विवरण व एनओसी के साथ इसकी सूचना कोषागार कार्यालय को तुरंत दी जाए, अन्यथा पेंशन बाधित होने पर शाखा प्रबंधक या पेंशनर स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने निर्देश दिया कि पेंशनभोगियों को पेंशन क्रेडिट की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाए। साथ ही वयोवृद्ध पेंशनभोगियों के खातों पर एटीएम कार्ड जारी करने और उनके पेंशन पर ऋण देने से बचा जाए, ताकि मृत्यु के पश्चात पेंशन का गलत आहरण रोका जा सके। यह निर्देश दिनांक 06.05.2025 को वित्त मंत्री द्वारा कोषागारों की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक में दिए गए थे।