
गाजीपुर – एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम दर्ज 50 लाख रुपये की संपत्ति की कुर्की को सही ठहराया है। यह संपत्ति 2009 में मोहम्मदाबाद के जफरपुरा वार्ड में खरीदी गई थी।
क्या है मामला?
कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। इसी के चलते प्रशासन ने इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। यह संपत्ति मोहम्मदाबाद के जफरपुरा वार्ड में स्थित है और इसे 2009 में खरीदा गया था।
कोर्ट का फैसला
एडीजीसी (क्रिमिनल) नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि जज शक्ति सिंह ने कुर्की के आदेश को वैध ठहराया है। उन्होंने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट अब तक मुख्तार अंसारी की करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति राज्य के पक्ष में जब्त कर चुकी है।
प्रशासन की सख्ती जारी
मुख्तार अंसारी के मौत के बाद भी उनके परिवार की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। इस फैसले से प्रशासन को और मजबूती मिली है, जिससे माफिया चहेतो और अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने में मदद मिलेगी।