
गाजीपुर। थाना नोनहरा क्षेत्र के ग्राम लावा में हुए सनसनीखेज अपराध में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शब्बीर अहमद पुत्र स्व. कबीर अहमद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही की है। यह कार्रवाई थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा की गई, जिसमें आरोपी के कृत्य को लोक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया गया है।
क्या है पूरा मामला?
घटना 7 दिसंबर 2024 की है, जब ग्राम लावा निवासी शब्बीर अहमद, जो बर्तन की दुकान चलाता था, ने अपनी दुकान में एक अल्पवयस्क बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इस जघन्य अपराध के बाद थाना नोनहरा पुलिस ने मुकदमा संख्या 206/2024 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 65(1)/109(1)/127(2) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की थी।
घटना के बाद फैला जनाक्रोश, बाजार में दहशत का माहौल
इस शर्मनाक वारदात के बाद स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। कई दिनों तक लावा बाजार पूरी तरह बंद रहा, क्योंकि लोगों में भय और आक्रोश व्याप्त था। अभिभावकों ने डर के कारण अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। इस घटना के कारण हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा, जिससे प्रशासन को बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
NSA के तहत कार्रवाई क्यों?
प्रशासन ने माना कि अभियुक्त शब्बीर अहमद का अपराध समाज में गंभीर भय, अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला है। उसकी हरकतों से लोक व्यवस्था भंग हुई, और कई दिनों तक पुलिस को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। इसीलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(iii) के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई।
प्रशासन का सख्त संदेश
गाजीपुर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, खासकर ऐसे अपराधियों को, जो समाज में भय और अशांति फैलाते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी, होगी कड़ी सजा
आरोपी शब्बीर अहमद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब NSA के तहत उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहा है, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।