Money Laundering Case: आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस मामले में 30 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां ईडी इस मंजूरी से कोर्ट को अवगत कराएगी।
ईडी को मिली अहम मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की यह मंजूरी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसी के अभाव में केजरीवाल और सिसोदिया ने निचली अदालत की कार्यवाही को चुनौती दी थी। दोनों नेताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जियां दायर कर निचली अदालत द्वारा 9 जुलाई को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
याचिकाओं में क्या कहा गया है?
याचिकाओं में दावा किया गया है कि केजरीवाल और सिसोदिया पब्लिक सर्वेंट थे, इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले ईडी को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक था। उन्होंने इस आधार पर निचली अदालत में चल रही सभी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
केजरीवाल और सिसोदिया अपनी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2023 के आदेश का हवाला दे रहे हैं। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी सीआरपीसी की धारा 197(1) लागू होती है। इसके तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
मामले की मौजूदा स्थिति
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम जैसे अन्य मामलों में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई है, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया के मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। ईडी की मंजूरी मिलने के बाद अब हाई कोर्ट इस पर अपना अंतिम निर्णय ले सकता है।
आगे की प्रक्रिया
30 जनवरी को हाई कोर्ट में ईडी की मंजूरी पर सुनवाई होगी। इसके बाद हाई कोर्ट या तो इस मंजूरी को पर्याप्त मानते हुए याचिकाओं का निपटारा कर सकता है, या ईडी को निचली अदालत में नए सिरे से चार्जशीट पर संज्ञान लेने का निर्देश दे सकता है।
दोनों ही स्थितियों में, निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रोक हटने की संभावना है। यदि आरोप तय होते हैं, तो केजरीवाल और सिसोदिया को मुकदमे का सामना करना होगा।
VIKAS TRIPATHI
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