
उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने जारी किया है। नए निर्णय के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के दरबार नहीं भागना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम-2020 के तहत इस बड़े निर्णय की घोषणा की है। इस नए आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के आवेदन पर तीन दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
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नगर पालिका क्षेत्र में सात दिनों के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में पंद्रह दिनों के अंदर बिजली कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शहरी, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
देरी पर मिलेगा मुआवजा
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के साथ ही तय किया है कि कनेक्शन समय पर न देने की स्थिति में उपभोक्ता को मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र (नगर निगम) में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने में पंद्रह दिनों के अंदर हर हाल में बिजली का कनेक्शन प्रारंभ किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के अवधि में बिजली कनेक्शन प्रारंभ नहीं करने पर उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन उपभोक्ता को मुआवजा देगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन देने में एक दिन की देरी पर कम से कम 50 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
यदि किसी उपभोक्ता के बिजली के बिल में 20 दिनों की देरी हो जाए, तो उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन उसे 1000 रुपए का मुआवजा देगा। मुआवजा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को संपूर्ण विवरण सहित उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन में शिकायत दर्ज करानी होगी। इस उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत विशेष रूप से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस बड़े निर्णय का स्वागत किया है, जिसे वे ऐतिहासिक निर्णय कहते हुए संबोधित कर रहे हैं।

VIKAS TRIPATHI
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